विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने सुनाया फैसला: नशीली दवा की तस्करी में अभियुक्त शिवप्रसाद को सज़ा, मोटरसाइकिल व मोबाइल जब्त

 


बैकुंठपुर। नशीली दवाओं की तस्करी के गंभीर अपराध में बैकुंठपुर विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त शिवप्रसाद साहू को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश श्री शैलेश कुमार तिवारी ने 21 नवंबर 2025 को मामले में निर्णय सुनाते हुए सज़ा और जुर्माना निर्धारित किया तथा जब्त संपत्तियों को न्यायालय में प्रदत्त कर दिया।

प्रकरण के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 3 बजे थाना पटना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम गिरजापुर अटल तिराहा के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक CG 16 C 6486 में भारी मात्रा में अवैध नशीली दवा लेकर बिक्री के उद्देश्य से परिवहन कर रहा है। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक लवांग सिंह की टीम ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध वाहन को रोका। जांच पर वाहन चालक आरोपी शिवप्रसाद साहू निकला।

तलाशी के दौरान पुलिस ने पीयेवॉन स्पास प्लस कैप्सूल के 17,520 नग, कुल 6745.200 ग्राम, बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह दवा Tramadol मिश्रण श्रेणी की है, जो सरकार की अधिसूचना क्रमांक 238ZH के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा में आती है। आरोपी से लाइसेंस व चिकित्सकीय अनुमति पत्र मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद दवा, मोटरसाइकिल और संबंधित सामग्री जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालयीन विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के साथ बताया कि आरोपी अवैध नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त था तथा बरामद माल बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बचाव पक्ष द्वारा पेश तर्कों को ठोस प्रमाणों के अभाव में न्यायालय ने खारिज कर दिया।


निर्णय में विशेष न्यायालय ने दोषसिद्धि के साथ दंड निर्धारित किया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक नुआ कंपनी का मोबाइल फोन (IMEI नंबर: 866296063454638/35, 899186304004800-47189) को जब्त संपत्ति के रूप में न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया। यह संपत्ति अपील की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित होगी।


निर्णय की प्रति सिंदशी को तथा एक प्रति लोक अभियोजन कार्यालय बैकुंठपुर को भेजने के निर्देश दिए गए। विशेष न्यायाधीश श्री शैलेश कुमार तिवारी ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए दिनांक 21 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय पारित किया।

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